** छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिलाधीश ने दिए दिशा-निर्देश
** छात्र संघ चुनावों को लेकर लगाई धारा 144
भिवानी : आगामी 17 अक्टूबर होने वाले छात्रसंघ प्रक्रिया को शांतिपूर्वक
ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिलाधीश अंशज सिंह ने कॉलेज में
प्रवेश के लिए पहचान पत्र साथ होने के आदेश दिए हैं। बिना कॉलेज पहचान पत्र
के विद्यार्थी कॉलेज में न तो प्रवेश कर पाएंगे और न ही मत का प्रयोग कर
सकेंगे।
उपायुक्त ने ये आदेश स्थानीय डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को
जिले में होने वाले छात्र संघ को लेकर आयोजित कॉलेज प्राचार्यों, पुलिस
प्रशासन और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा उच्चतर
शिक्षा संस्थानों, कॉलेज व यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कराने की अधिसूचना
जारी कर दी गई है। ऐसे में कॉलेज में शांति व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कॉलेजों के मुख्य गेट पर ही पहचान पत्र चैक
करे ही विद्यार्थियों का कॉलेज के अंदर प्रवेश हो। इसी प्रकार के गेट पर
सीसीटीवी कैमरे सही हालत में होने चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि 13 अक्टूबर
को दो बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। उसके बाद तीन बजे उम्मीदवारों की
सूची प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद दावे व आपत्ति लिए जाएंगे। नामांकन
पत्रों की छंटनी 14 अक्टूबर को की जाएगी। उसके बाद नामांकन सूची का प्रकाशन
14 अक्टूबर को सायं चार बजे किया जाएगा। दो चरणों में होगा। पहले चरण में
सीआर के लिए मतदान होगा और उसके बाद सीआर अपने में से प्रधान व अन्य पदों
के लिए करेंगे। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से दोपहर 01
बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतों की गिनती की जाएगी। परिणाम आने के बाद
सभी सीआर कॉलेज प्राचार्य द्वारा कॉलेज प्रांगण में बताई जगह पर एकत्रित
होंगे। उसके बाद वे अपने में से पदाधिकारियों का करेंगे। उपायुक्त ने
बताया कि कॉलेज में 75 प्रतिशत हाजिरी पूरी करने वाले ही छात्र ही लड़
सकते हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने भी सुरक्षा व शांति
व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल, एसडीएम सतीश कुमार,
एसडीएम सिवानी सुरेश कस्वां और एसडीएम तोशाम निर्मल नागर, नगराधीश महेश
कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जगत सिंह, सहायक रजिस्ट्रार अतुल गोयल सहित सभी
कॉलेजों से प्रतिनिधि मौजूद थे।जिलाधीश अंशज सिंह ने महाविद्यालयों में
छात्र संघ के मध्यनजर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जिला
भिवानी में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने अपने
आदेशों में महाविद्यालयों एवं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ
प्रक्रिया के मद्देनजर जिला भिवानी के महाविद्यालयों एवं चौधरी बंसीलाल
विश्वविद्यालय व उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक
छात्र एकत्रित होने व घातक हथियार साथ लेकर चलने व प्रदर्शन करने पर पूर्ण
रूप से रोक लगाई है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया
जाता है तो उसके खिलाफ आइपीसी 1973 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की
जाएगी।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.