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Monday, 11 March 2013

नियम ताक पर रख बनाए हेडमास्टर


प्रदेश के गवर्नमेंट मिडल स्कूलों में पदोन्नति देकर हेडमास्टर बनाए जाने का मामला संदेह के घेरे में आ गया है। पदोन्नति देने में न सिर्फ नियमों को ताक पर रख दिया गया बल्कि न्यूनतम योग्यता को पूरा न करने वालों को भी पदोन्नति दे दी गई। पदोन्नति आवेदन में बीए-बीएड होने की शर्त को दरकिनार कर शास्त्री-ओटी वालों को भी स्कूल हेड बना दिया गया। शिक्षा विभाग के इस कदम से प्रभावित हुए शिक्षकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।
प्रदेश के 5548 मिडल स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर टीचर्स की पदोन्नति के लिए निदेशक मौलिक शिक्षा की ओर से जून-जुलाई 2012 में आवेदन मांगे गए थे। आवेदन मांगे जाने के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बीए-बीएड होने की शर्त लगाई गई थी। पदोन्नत होने वाले 5548 पदों में से 388 पद संस्कृत विषय के टीचर्स के लिए आरक्षित किए गए थे। इन पदों पर बीए-बीएड (संस्कृत) वालों से ही आवेदन मांगे गए थे और इन्हीं की पदोन्नति होनी थी। इसके बावजूद महकमे ने उन संस्कृत टीचर्स को पदोन्नति देकर हेडमास्टर बना दिया जिनकी शैक्षणिक योग्यता शास्त्री-ओटी थी। फरवरी महीने में पदोन्नति लिस्ट जारी होने पर मामले का खुलासा हुआ। संस्कृत कोटे से शास्त्री-ओटी के दम पर पदोन्नति पाने वालों की संख्या 250 के आसपास बताई गई है। पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी 4301 के जरिए सरताज सिंह ढांडा एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार शिक्षा विभाग ने आवेदन लेते समय बीए-बीएड के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होने की बात भी नहीं कही। 
इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी व महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी द्वारा शास्त्री-ओटी को बीए-बीएड के बराबर न मानने बारे दस्तावेज भी याचिका के साथ लगाए गए हैं। इनमें कहा गया है कि उक्त यूनिवर्सिटी भी अंग्रेजी विषय के बिना शास्त्री करने वालों को बीए के बराबर नहीं मानती। ऐसे में अंग्रेजी विषय बढ़े बिना शास्त्री-ओटी करने वालों को मिडल हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति दे दी गई। 
याचिका दायर करने वालों में सबसे अधिक संख्या सोनीपत व पानीपत जिले के शिक्षकों की है जोकि पदोन्नति की कतार में थे और शिक्षा विभाग के गड़बड़झाले की वजह से मिडल हेडमास्टर बनने से वंचित रह गए। उधर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल को पक्ष रखने को कहा है।
                                                                                                   ....DJ

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