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Saturday, 2 March 2013

शिक्षा निदेशक व डीईओ पर दस हजार रुपये जुर्माना



भिवानी : सेवानिवृत्त अधिकारी को समय पर सेवा लाभ न देने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करना जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी पर न्यायालय के आदेश की अवेहलना करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही संबंधित व्यक्ति को सेवा लाभ जल्द दिए जाने का आदेश दिया है। 
जिला शिक्षा विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत रामनिवास सोनी 31 अक्टूबर 2011 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद रामनिवास ने जिला शिक्षा अधिकारी से उसके सभी सेवा लाभ का भुगतान किए जाने की अपील की। विकलांग कर्मचारी कार्यालय के चक्कर लगता रहा लेकिन उसे समय पर पूरा लाभ नहीं दिया गया। परेशान होकर रामनिवास ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सेवा लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। न्यायालय ने अपीलकर्ता को तय समय अवधि में भुगतान किए जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग निदेशक को आदेश दिया लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग ने उसे यह लाभ प्रदान नहीं किए। अपीलकर्ता ने न्यायालय में फिर से न्याय की गुहार लगाई। उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, ए श्रीनिवासन व जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी निर्मला श्योराण को कोर्ट के आदेश की अवहेलना किए जाने का दोषी पाया।
                                                                                            ....DJ



 

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