हरियाणा में 1983 फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स (पीटीआई) को राहत जारी रखते हुए फिलहाल उन्हें नौकरी से निकालने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखी है।
खंडपीठ ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि एकल जज के फैसले पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई जा रही है लेकिन इस दौरान न तो फैसले को लागू किया जाए और न ही फैसले के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की जाए।
सोनीपत निवासी विजय कुमार व अन्य पीटीआई की तरफ से याचिका दायर हाईकोर्ट के एकल जज के 11 सितंबर के फैसले को खारिज करने की मांग की थी जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पांच माह में नए सिरे से भर्ती की जाए।
20 जुलाई 2006 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। डेढ़ साल की देरी के बाद 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि 28 दिसंबर 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई।
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