हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के नियम 134 ए के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला देने के लिए फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 20 मार्च तक कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने बताया कि इच्छुक अभिभावक जिले में 5 सुविधा केंद्रों के अलावा जिले के खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों से फार्म प्राप्त करके वहीं पर जमा करा सकते हैं। दाखिला ड्रॉ के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निकाला जाएगा। dbambl
Monday 17 March 2014
आरटीई के तहत दाखिला फार्म 20 तक जमा होगा
हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के नियम 134 ए के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला देने के लिए फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि 20 मार्च तक कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने बताया कि इच्छुक अभिभावक जिले में 5 सुविधा केंद्रों के अलावा जिले के खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों से फार्म प्राप्त करके वहीं पर जमा करा सकते हैं। दाखिला ड्रॉ के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी के समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निकाला जाएगा। dbambl
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.