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Tuesday 17 November 2015

सरप्लस गैस्ट टीचर्स की वापसी के आसार बने, 20 नवम्बर को होगा फैसला

** सरकार को देनी होगी 3 बिंदुओं पर अंडरटेकिंग।
** अंडरटेकिंग देने पर 20 को मिल सकती है अनुमति।
चंडीगढ़: शिक्षा विभाग द्वारा हटाए गए 4073 सरप्लस गैस्ट टीचर्स की विभाग में वापसी के आसार बनते दिख रहे है। सरकार द्वारा रेगुलर भर्ती या प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने तक सरप्लस गैस्ट टीचर्स को वापिस लेने की एप्लीकेशन पर आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इसके संकेत दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई का पहलु भी देखना है जिनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है। हालाँकि हाईकोर्ट ने आज सरप्लस गैस्ट टीचर्स को वापिस लेने की अनुमति देने के लिए तीन कड़ी शर्ते भी सरकार के समक्ष रखी है और सरकार द्वारा अंडरटेकिंग देने पर ही कोर्ट सरप्लस गैस्ट टीचर्स की वापसी की अनुमति देने पर विचार करेगी। सरकार को ये अंडरटेकिंग देनी होगी कि 30 मार्च 2016 को इन गैस्ट टीचर्स को हटा दिया जायेगा, रेगुलर भर्ती पूरी कर दी जायेगी और सरप्लस गैस्ट टीचर्स कोई अन्य दावा/क्लेम अपनी सर्विस के बदले में नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हिंदी लेक्चरर के 54 पदों पर चयनित पीजीटी को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मामले में अब आगामी सुनवाई 20 नवम्बर को होगी। 20 नवम्बर तक सरकार द्वारा 3 बिंदुओं पर अंडरटेकिंग देने पर ही हाईकोर्ट सरप्लस गैस्ट टीचर्स को सेवा में वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने पर विचार करेगा।

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