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Friday, 15 September 2017

गेस्ट टीचर्स को न हटाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक मौलिक शिक्षा को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? जेबीटी पदों पर लगे अतिथि अध्यापकों को न हटाने पर दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को जस्टिस दया चौधरी ने अधिकारियों से अगली सुनवाई पर जवाब देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट सरप्लस अतिथि अध्यापकों को हटाने का आदेश दे चुका है, लेकिन उन्हें अब तक हटाया नहीं गया है। याची सतीश कुमार और अन्य लोगों की तरफ से यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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