.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Saturday, 16 September 2017

डीसी-एसडीएम कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता रद

** सरकार ने बदले नियम, साल में एक बार स्कूलों का निरीक्षण जरूरी
चंडीगढ़ : गुरुग्राम के रेयान स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या से सबक लेते हुए सरकार ने स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। इसके तहत जिला स्तर पर उपायुक्तों और उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अगुवाई वाली कमेटी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा स्कूल स्तर पर भी कमेटी गठित होगी। वहीं सुरक्षा में कोताही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर मान्यता रद करने और उसे टेकओवर करने तक की व्यवस्था की गई है। 
शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अतिरिक्त मुख्य सचिव केके खंडेलवाल और निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों में सुरक्षा मानक नए सिरे से निर्धारित करने के लिए मंथन किया। नियम तय करने के बाद शिक्षा मंत्री ने शाम को सचिवालय में इनकी जानकारी दी। मंत्री के अनुसार फिलहाल एक्ट के कुछ नियम बदले गए हैं जिसमें पहली बार बच्चों की सुरक्षा के कड़े प्रावधान करते हुए स्कूलों की जवाबदेही तय की गई है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें नियमों को कड़ाई से पालन कराने के सारे इंतजाम होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीसी और एसडीएम की कमेटियों को हर स्कूल का साल में एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। इन कमेटियों में शिक्षा विभाग से लेकर अन्य विभागों के सरकारी अधिकारी और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। अनियमितताओं मिलने पर इन कमेटियों को स्कूल की मान्यता खत्म करने और अनुदान रोकने की पावर दी गई है।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.