चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के सिंचाई
विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर एचपीएससी द्वारा एससी
कैटेगरी के लिए जारी रिवाइज रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस
सुधीर मित्तल ने एचपीएससी को नोटिस जारी करते हुए इस दौरान उम्मीदवार को
नियुक्ति पर रोक लगाने और नियुक्ति देने पर आगे कोई काम न देने के निर्देश
दिए हैं। फरीदाबाद निवासी अरविंद की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि
एचपीएससी ने 8 फरवरी 2016 को असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए आवेदन
मांगे थे। 15 अक्टूबर 2017 को एग्जाम हुआ। 5 मार्च 2018 को इंटरव्यू के बाद
9 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया जिसमें याची को चुन लिया गया। 15 मार्च
को रिवाइज रिजल्ट जारी कर याची का नाम सलेक्शन से बाहर कर दिया गया। याची
हिमांशु अरोड़ा ने कोर्ट में कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एग्जाम में
ज्यादा नंबर के बावजूद सलेक्शन न हो। एचपीएससी की तरफ से कहा गया कि
लापरवाही के चलते पहले गलत रिजल्ट दिया गया।
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