नई दिल्ली : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने के लिए
सीबीएसई द्वारा निर्धारित की गई उम्र सीमा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।
कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा
गया था कि सीबीएसई ने जनरल और आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 25 व 30 वर्ष की
आयु सीमा निर्धारित की है, जो गलत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना व
न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कहा कि आयु सीमा को लेकर जारी की गई
अधिसूचना पूरी तरह से वैध है।
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