नई दिल्ली : कोई मुलाजिम नौकरी छूटने
के एक माह के भीतर नई नौकरी नहीं पाता है तो वह पीएफ में जमा रकम का 75%
निकाल सकता है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में यह
जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ईपीएफ को लेकर
जून में हुई बैठक में यह प्रस्ताव शामिल किया गया था। ईपीएफ स्कीम 1952 के
तहत पूरी राशि निकालने की अनुमति उसी स्थिति में दी जाती है जब कर्मचारी
लगातार दो माह तक नौकरी में न रहे।
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