रेवाड़ी : निजी स्कूलों में गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली के नियम 134ए का लाभ दिलाने के लिए वकीलों ने कमर कस ली है। वकीलों द्वारा गठित इस एसोसिएशन ने अभिभावकों की मदद के लिए बाकायदा एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अभियान के लिए वकीलों ने चैंबर नंबर 138 के बाद अब चैंबर नंबर 212 व 350 को भी कार्यालय बना लिया है।
पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रामकिशन ने बताया कि नियम 134ए के तहत अपने बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला कराने के इच्छुक अभिभावक सहायता नंबर 9802871973 व 9416372240 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एसोसिएशन की ओर से यह नि:शुल्क सहायता कैंप इसलिए चलाया गया है, ताकि गरीब तबके के लोगों को दाखिला की जानकारी दी जा सके। रामकिशन ने कहा कि नियम के तहत बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में भी नामांकन दिया जाना है। db
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