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Thursday 29 May 2014

निदेशालय में जाने के लिए अब शिक्षकों को लेनी होगी अनुमति

** निर्देश : निदेशालय में पूर्वानुमति बिना उपस्थित मिले तो होगी शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई  
शिक्षा विभाग ने 30 मई को होने वाली टेनिंग नीड सेस्मेंट (टीएनए) परीक्षा को रद्द करने के बाद एक ओर तुगलकी फरमान जारी किया है। अब शिक्षक व कर्मचारी सीधे तौर पर निदेशालय सेकंडरी शिक्षा पंचकूला में अपने कार्य के लिए नहीं जा सकेगे। निदेशालय जाने से पहले शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को जिला शिक्षा अधिकारी या मौलिक शिक्षा अधिकारियों से अनुमति लेने होगी। अनुमति नहीं लेने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या उस उपस्थित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। 
ये आ रही थी शिक्षा निदेशालय को दिक्कतेे 
क्षेत्रिय कार्यालयों व विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व अन्य कार्य के लिए शिक्षा निदेशालय जाते रहते हैं। निदेशालय के अनुसार कर्मचारी उच्च अधिकारियों से मिलने व संबंधित शाखाओं में अपने या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के कार्य के संबंध में पूछताछ कर अनावश्यक रूप से सरकारी कार्य में व्यवधान डालते हैं। जिससे विभाग का कार्य भी काफी प्राभवित होता है। 
गलत है यह फरमान : सैनी 
राजकीय अध्यापक संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी गुरदीप सैनी ने कहा कि निदेशालय ने गलत तुगलकी फरमान जारी किया है। जब शिक्षकों के कार्य नहीं होंगे तो ही निदेशालय की तरफ मुंह करता है। अगर शिक्षा व कर्मचारियों की जो समस्या तुरंत हल कर दिए जाऐ तो वो निदेशालय क्यों जाएंगे। 
निदेशालय से आया पत्र 
विभाग के शिक्षकों व कर्मचारियों को निदेशालय जाने से पहले जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के निदेशालय नहीं जाएगा। निदेशालय में पूर्वानुमति बिना उपस्थित पाया जाता है। तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या उस उपस्थित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। जिला उपशिक्षा अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि विभाग के अनुमित के बिना अब निदेशालय नहीं जा सकेंगे इसके लिए निदेशालय की और से पत्र आया है।                            dbsrs 


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