चंडीगढ़ : प्रदेशमें 8763 प्राइमरी टीचरों का रिजल्ट घोषित करने के बाद उन्हें नियुक्ति देने का फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रिजल्ट घोषित किया जा सकता है लेकिन नियुक्ति अगले आदेशों तक दी जाएं। अलग अलग कुल 26 याचिकाओं में कहा गया कि उन्होंने सेंट्रल टीचर्स इलिजिबिल्टी सर्टिफिकेट (सीटेट) के आधार पर आवेदन दिया था लेकिन इसे खारिज कर कहा गया कि स्टेट टीचर्स इलिजिबिलटी टेस्ट (एचटेट) पास करने वालों को ही आवेदन करने का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि सीटेट सीबीएसई देती है। ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता लेकिन हरियाणा सरकार इसे मान्यता नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि याची उम्मीदवारों का प्रोविजनल इंटरव्यू ले लिया जाए लेकिन अंतिम नतीजा याचिका के फैसले पर निर्भर रहेगा। db
Wednesday 16 July 2014
प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति पर रोक बरकरार
चंडीगढ़ : प्रदेशमें 8763 प्राइमरी टीचरों का रिजल्ट घोषित करने के बाद उन्हें नियुक्ति देने का फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रिजल्ट घोषित किया जा सकता है लेकिन नियुक्ति अगले आदेशों तक दी जाएं। अलग अलग कुल 26 याचिकाओं में कहा गया कि उन्होंने सेंट्रल टीचर्स इलिजिबिल्टी सर्टिफिकेट (सीटेट) के आधार पर आवेदन दिया था लेकिन इसे खारिज कर कहा गया कि स्टेट टीचर्स इलिजिबिलटी टेस्ट (एचटेट) पास करने वालों को ही आवेदन करने का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि सीटेट सीबीएसई देती है। ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता लेकिन हरियाणा सरकार इसे मान्यता नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि याची उम्मीदवारों का प्रोविजनल इंटरव्यू ले लिया जाए लेकिन अंतिम नतीजा याचिका के फैसले पर निर्भर रहेगा। db
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