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Friday 20 March 2015

याचिका खारिज, 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे सरकारी कर्मी

** हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी लगाई सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर, राहत देने से किया इनकार 
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष ही रहेगी। सिंगल बेंच के फैसले के बाद गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इस तरह सिंगल बैंच के बाद डबल बेंच ने भी 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अपील याचिका में कहा गया कि हुडा सरकार के फैसले को बनाए रखा जाए, जिसमें रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष कर दी गई थी। डबल बेंच ने प्राथमिक सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। 
सोनीपत के सरकारी स्कूल के टीचर की तरफ से अपील दायर कर कहा गया कि सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज कम करने का फैसला 25 नवंबर को लिया। इससे पहले हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष की थी। 58 वर्ष पूरे होने के बाद भी पहली सरकार के फैसले से वे नौकरी में तो हैं, लेकिन 25 नवंबर को खट्टर सरकार के फैसले के बाद उन्हें 30 नवंबर को 58 वर्ष पूरा करने वाले नौकरी से बाहर हैं। याचिका में कहा गया कि यह राजनीति से प्रेरित फैसला है। सरकार बदलने का मतलब पालिसी में भी बदलाव करना नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट सरकार के 25 नवंबर के फैसले पर रोक लगाए। हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। 
काेर्ट ने मानी दलील - वोटों के लिए उठाया था कदम
इससे पहले सिंगल बेंच ने कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि पिछली सरकार का यह फैसला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महज मतदाताओं को लुभाने के लिए लिया गया था। ऐसे में इसे ईमानदारी से लिया गया फैसला नहीं कहा जा सकता।
मनो सरकार ने बदला था हुड्‌डा का फैसला 
खट्टर सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा गया कि हुडा सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष घोषित की थी जो उनकी सरकार के मुताबिक सही फैसला नहीं है। बेरोजगारी को कम करने की दिशा में 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के फैसले को बनाए रखा गया है। सिंगल बैंच ने इस पर सहमति जताते हुए कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दी।                                                                                           db

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