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Sunday 13 September 2015

भर्ती में बीएड की छूट नहीं मिली तो हाईकोर्ट में डालेंगे याचिका


कैथल : पीजीटी भर्ती में आवेदकों ने बीएड की छूट देने की मांग की है। उनका तर्क है कि पिछली भर्ती में स्टेट बीएड की छूट दी थी। इस बार भी ऐसी छूट दी जानी चाहिए। यदि सरकार ने छूट नहीं दी जो आवेदक हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे। 
डा. करनैल सिंह, डा. सुभाष चंद्र, डा. मलखान सिंह, डा. निर्मला बुरडक ने कहा कि उन्होंने एमए के बाद नेट, जेआरएफ, पीएचडी, स्टेट एचटेट पास किया हुआ है। प्रदेश सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्टें निकाली हैं। उसमें बीएड अनिवार्य कर दी है। जिस कारण वे आवेदन करने से भी वंचित रह जाएंगे। जबकि उनके पास नेट पीएचडी की डिग्री है। डा. सुभाष ने कहा कि 2008 में स्टेट वर्ष 2011 में एचटेट पास किया था। उस समय पीजीटी की योग्यता में बीएड अनिवार्य नहीं थी। पीजीटी भर्ती 2009 2012 छूट दी गई थी। 
जिसका 2012 भर्ती में पीजीटी के लिए सिलेक्टशन हुआ था, उसे अप्रैल 2018 तक बीएड एच टैट की छूट दी हुई है। डा. राजेंद्र सेगा, डा. भागीरथी, डा. अशोक कुमार प्रीति देवी ने पीजीटी की भर्ती में बीएड की छूट देने की मांग की है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम विंडो में की है। जल्द ही इस मामले को लेकर सीएम से मिलेंगे। इसके बावजूद भी उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में याचिका डालेंगे। प्रदेश सरकार को नेट पीएचडी को एक मौका देना चाहिए।                                                       db

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