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Saturday 30 April 2016

नियम 134 के तहत 11 वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा

सिरसा : गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए बनाई शिक्षा नीति नियम 134 एक बार फिर से मजाक बनकर रह गई है। शिक्षा विभाग ने नियम 134 के तहत 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। विभाग ने परीक्षा के लिए 1 मई की तिथि निर्धारित की है। जिसके लिए खंड स्तर के कार्यालय में परीक्षा के लिए रोल नंबर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि पहले शिक्षा विभाग आवेदन करने वाले बच्चों के एडमिशन के लिए 18 अप्रैल को प्रथम ड्रा निकाला जाना था। मगर इस पर विभाग ने रोक लगा दी।
11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं
शिक्षा विभाग ने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियम 134 के तहत परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया है। बोर्ड की दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित अभी तक नहीं हुआ है। जिसको लेकर विभाग ने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बोर्ड की परीक्षा परिणाम के बाद ही 11वीं कक्षा में नियम 134 के तहत एडमिशन दिया जाएगा।
परीक्षा में दो फोटो जरूरी
नियम 134 के तहत परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को दो फोटो लेकर आना जरूरी होगा। जिससे दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरे की जगह परीक्षा न दे सके। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को एक फोटो रोल नंबर पर लगानी होगी। वहीं दूसरी विभाग की लिस्ट में लगाई जाएगी।
दोपहर बाद मिले रोल नंबर
अनाज मंडी स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल नंबर 5 में बने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बृहस्पतिवार को दोपहर बाद रोल नंबर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्यालय में सुबह से ही रोल नंबर के लिए अभिभावक चक्कर काटने लगे। कार्यालय के अधिकारियों ने रोल नंबर तैयार कर दोपहर 12 बजे के बाद देने शुरू कर दिए। इससे पहले रोल नंबर लेने आऐ अभिभावकों को बैंरग लौटना पड़ा।
परीक्षा को लेकर आज होगी मी¨टग
नियम 134 के तहत 1 मई को होने वाली परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मी¨टग होगी। जिसमें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी खंडों के खंड शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे।
सिरसा में बने दो परीक्षा केंद्र
नियम 134 के तहत होने वाली परीक्षा को लेकर दो परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। खंड स्तर पर दूसरी से पांचवी कक्षा तक की परीक्षा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जबकि छठी से दसवीं कक्षा व बारहवीं कक्षा की परीक्षा बेगू रोड पर शाह सतनाम ¨सह चौक के समीप राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सुबह 9 से 12 बजे तक होगी।
आज जमा करवानी होगी सीटों की रिपोर्ट
खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नियम 134 ए के तहत रिक्त पड़ी सीटों का ब्यौरा देना जरूरी है। मगर कई स्कूलों ने अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिक्त सीटों का ब्यौरा जमा नहीं करवाया है। खंड शिक्षा अधिकारियों को शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निजी स्कूलों द्वारा सीटों की रिपोर्ट जमा करवानी होगी। वहीं अगर किसी स्कूल ने अभी तक सीटों की जानकारी नहीं दी है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
10 प्रतिशत सीटों पर मिलना है एडमिशन
निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत 10 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन देना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने नियम 134 के तहत जारी करते हुए 10 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने की अनिवार्यता प्रावधान किया था। जिसके लिए शिक्षा विभाग ने जिले के निजी स्कूलों से सीटों की संख्या का ब्यौरा मांगा गया था।
पिछले वर्ष मिला 791 बच्चों को एडमिशन
शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष ड्रा निकालने में देरी कर दी। वहीं जिन बच्चों के निजी स्कूलों में ड्रा के अंदर नाम निकला। जिले के कई निजी स्कूलों ने उनको एडमिशन ही नहीं दिया। जिस पर कई विद्यार्थियों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी की थी। पिछले वर्ष जिले में 791 बच्चों को नियम 134 के तहत एडमिशन मिला था। जबकि जिले में करीब 220 निजी स्कूल हैं। जिनमें करीब 2 लाख 60 हजार विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं।
"नियम 134 के तहत होने वाली परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी व विभाग के अधिकारियों की परीक्षा को लेकर शुक्रवार को मी¨टग भी बुलाई गई है।"-- मधु मितल, जिला शिक्षा अधिकारी।                                                                  dj

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