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Saturday 16 April 2016

कोर्ट के आदेश के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतजार

जल्द राहत : पहले चरण में हस्ताक्षर अंगूठों का हो चुका मिलान, अध्यापकों की कमी से स्कूलों की हालात खराब 
खरखौदा : हाईकोर्ट से जेबीटी नियुक्ति पर स्टे हटने के बाद तीन कैटेगरियों में बंटे चयनित जेबीटी में पहले ज्वाइनिंग को लेकर तीन धड़े बंट गए हैं। तीनों धड़े कई बार अलग-अलग मीटिंगें कर चुके हैं। मौजूदा हाल में तीनों कैटेगरी के चयनित चाहते हैं कि पहले उनका चयन हो। चयन को लेकर चयनित ने प्रदेश सरकार को 23 अप्रैल के बाद आंदोलन की चेतावनी थी दे दी है, जबकि सरकार का मानना है कि पहले चरण में उन करीब 3700 चयनित की ज्वाइनिंग दी जानी है जिनके हस्ताक्षर अंगूठों का मिलान हो चुका है। 
जेबीटी के रिक्त पदों का शिक्षा विभाग ने विवरण मंगाकर चयनित को तसल्ली दी है कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द होगी। लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैए से चयनित नाराज हैं। वहीं सूत्रों की मानें तो अभी तक सभी चयनित के हस्ताक्षरों अंगूठों का मिलान प्रक्रिया भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण स्कूलों की हालत प्रतिवर्ष बिगड़ती जा रही है। 14 अगस्त 2014 को कांग्रेस सरकार ने 9455 जेबीटी अध्यापकों का चयन किया था। करीब 400 चयनित वेटिंग में थे, जबकि कुल वेकेंसी 9870 थीं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 9455 चयनित वेटिंग वालों के अंगूठे हस्ताक्षर जांच कराए गए। जिनमें सैकड़ों की संख्या में चयनित गैरहाजिर हो गए। 
इस बीच कोर्ट केस के चलते वर्ष 2013 में एचटेट पास करने वालों को भी भर्ती में मौका मिला और 2212 चयनित का भी सलेक्शन कोर्ट के आदेश के बाद माना गया। इस सूची में भी कई चयनित वेटिंग में आए। इन चयनित के अंगूठा हस्ताक्षरों की जांच कराई गई। पूरी भर्ती की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का स्टे निरंतर चल रहा था जो 31 मार्च को समाप्त हो गया है। 
"न्यायालय के मुताबिक ज्वानिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। फर्जी चयनित की किसी भी सूरत में ज्वानिंग नहीं होगी। जबकि अंगूठा, हस्ताक्षर मिलान होने पर चयनित को ज्वाइन कराया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जल्द ही जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।''-- कविता जैन,कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। 
तीनों कैटेगरी को ऐसे समझें 
1.) 14 अगस्त 2014 को 9455 चयनित जेबीटी की सूची जारी की गई थी। इन चयनितों का कहना है कि पिछले 20 महीने से उनकी ज्वानिंग रुकी हुई है, जबकि इसमें चयनित का कोई दोष नहीं है। इसके बाद भी वे बेरोजगारी की सजा पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं किया गया। पहले चरण में उन्हीं की ज्वाइनिंग का हक बनता है। इसके बाद में अन्य का।
2.) 2013 में एचटेट पास करने वालों ने हाईकोर्ट में केस कर अपनी मांग रखी। जिसके बाद उनके इंटरव्यू हुए और उनका चयन हुआ। उनका कहना है कि वे इस भर्ती का हिस्सा हैं। मूल सूची के साथ मिलकर कंबाइन मैरिट सूची बनाई जानी चाहिए। मैरिट के हिसाब से ज्वाइनिंग हो। 
3.) चयनित जेबीटी में पहली मूल सूची 9455 के साथ वेटिंग में आए करीब 400 चयनित का कहना है कि अंगूठा एवं हस्ताक्षर जांच में सैकड़ों चयनित नहीं पहुंचे। जिस कारण वेटिंग में आए चयनित का सलेक्शन आटोमैटिक मूल सूची 9455 में हो गया। ऐसे में उनका चयन 2013 के चयनित से पहले होना चाहिए। जब से 2013 मूल सूची के मिलान कर उनकी मैरिट एक बनाने की चर्चा सामने आई है, तब से उन्हें ये भय होने लगा है कि कहीं उनका चयन हो।                                                             db


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