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Friday, 22 June 2018

रिटायर्ड कर्मचारी को दो साल से ज्यादा का सेवा विस्तार नहीं

चंडीगढ़ : हरियाणा में रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारी को दो साल से अधिक रीइंप्लाइमेंट नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने रीइंप्लाइमेंट के केस में फैसले के लिए अधिकारियों की समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी इस समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव, संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। 
हरियाणा सरकार ने 30 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल बरकरार रखने का फैसला किया था। रिटायरमेंट के बाद उन कर्मियों को ही रीइंप्लाइमेंट मिल सकेगा, जिनकी वजह से कनिष्ठ एवं अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर प्रभावित नहीं होंगे। एक्सटेंशन केवल तभी दी जाएगी जब कम से कम दो वर्ष के लिए फीडर पद से पदोन्नति पद के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

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