** सरकार ने जारी की अधिसूचना
** दिव्यांग महिला कर्मचारियों को पहली बार चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये भत्ता
** दिव्यांग महिला कर्मचारियों को पहली बार चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये भत्ता
** डॉक्टरों को संशोधित मूल वेतन का 20 फीसद मिलेगा नॉन प्रेक्टिस अलाउंस
** बाल शिक्षा भत्ता 750 के बजाय 1125 रुपये महीना
चंडीगढ़: 21 अप्रैल को सिविल सर्विस-डे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से
सरकारी कर्मचारियों के नौ भत्तों को सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर बढ़ाने के
लिए बृहस्पतिवार को सरकार ने संशोधित भत्तों की अधिसूचना जारी कर दी।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बढ़े हुए भत्ते पहली मई से लागू
होंगे।
अब कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता 750 के बजाय 1125 रुपये महीना
मिलेगा। साइकिल भत्ता 200 रुपये मासिक किया गया है। डॉक्टरों के लिए एनपीए
(नॉन प्रेक्टिस अलाउंस) की दर को संशोधित मूल वेतन का 20 फीसद करते हुए
मोरनी हिल में तैनात कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र मुआवजा भत्ता मूल वेतन
का 2.5 फीसद (न्यूनतम 350 रुपये और अधिकतम 700 रुपये) किया गया है। सरकार
विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर समितियों के सफाई कर्मचारियों
को हर महीने 625 रुपये विशेष भत्ता देगी। दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन
भत्ते की दर को मूल वेतन का 10 फीसद (न्यूनतम 2500 रुपये और अधिकतम 7200
रुपये) तथा मंहगाई भत्ते को वाहन भत्ते में जोड़ दिया जाएगा। दिव्यांग
महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा दिए
जाएंगे। पहली बार यह भत्ता शुरू किया गया है। हालांकि यह भत्ता उसी महिला
कर्मचारी को मिलेगा जो 40 फीसद या इससे अधिक निशक्त होगी। बाल शिक्षा भत्ते
को 750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये मासिक किया गया है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.