राजधानी हरियाणा : शिक्षा विभाग में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सहायक प्रबंधको (एमआईंएस) पदनाम से कार्यरत कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखने पर हाईकोर्ट ने विभाग को 8 सप्ताह में फैसला करने के आदेश दिए है। विभाग की ओर से अन्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दे दिया, लेकिन इन सहायक प्रबंधकों को इसका फायदा नहीं दिया गया। एेसे में परिषद के तहत सेवा दे रहे स्कूल इंफोर्मेशन मैनजर पूर्व पदनाम वाले कर्मचारी रवि व अन्य ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजेश बंसल के जरिए याचिका दायर कर दी। इसमें परिषद द्वारा उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ से वंचित रखने का मामला उठाया। अधिवक्ता राजेश बंसल ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद सभी लाभ दिए जाने थे लेकिन उन्हें ये लाभ नहीं दिए गए जबकि उनके समकक्ष कर्मचारियों को सभी लाभ दे दिए गए है।
यह है मामला
हरियाणा
स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत सरकारी स्कूलों में स्कूल इन्फॉर्मेशन
मैनेजर के पद पर नियुक्तियां हुई थी। 2010 में केंद्र की पीएबी में 3118
पद स्वीकृत हुए व उसके बाद 2015में इन पदों का बजट केंद्र सरकार ने बंद कर
दिया। जिसके बाद इनकी सेवा को निरंतर मानते हुए अक्टूबर 2016 में स्कूल
इंफोर्मेशन मैनेजर के स्थान पर सहायक प्रबंधको (एमआईंएस) पदनाम से नियुक्त
कर दिया गया था। दिसंबर, 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग
में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारियों को 7वें वेतन
आयोग का लाभ देने का निर्णय किया गया था।
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