.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Wednesday 17 September 2014

बच्चे से शिक्षा का अधिकार छीनना अपराध : हाईकोर्ट

नई दिल्ली : एक बच्चे से जानबूझ कर उसकी शिक्षा का अधिकार छीन लेना अपराध है। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने 13 वर्षीय बच्ची की मां को कड़ी फटकार लगाई है। खंडपीठ ने बच्ची के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बच्ची की मां को चेतावनी दी है। 
खंडपीठ ने कहा कि वह इस बार बच्ची की मां पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अगर वह अप2नी गलती दोहराती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, खंडपीठ ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह बच्ची का दाखिला दोबारा से कर ले और उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे। इसके लिए बच्ची को एक्स्ट्रा क्लासेज दी जाएं। 
क्या है मामला
पेश मामले में, एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। व्यक्ति का कहना था कि तलाक के बाद से ही उसकी बेटी अपनी मां के साथ रह रही है। उसने अपनी बेटी का दाखिला ग्रीन फील्ड स्कूल में कराया तो उसकी मां ने उसका नाम कटवा दिया। 
इसके बाद उसने अपनी बेटी का दाखिला डीपीएस में कराया। मगर वहां से भी उसका नाम कटवा दिया गया। इसके बाद उसने एक बार फिर अपनी बेटी का नाम ग्रीन फील्ड स्कूल में लिखवाया। मगर वहां से फिर उसकी पूर्व पत्नी ने बेटी का नाम कटवा दिया है। उसकी बेटी 13 साल की हो चुकी है और वह दूसरी कक्षा तक भी नहीं पढ़ पाई है। उसकी पत्नी उसकी बेटी को पढ़ने नहीं देना चाहती। उसे ऐसा करने से रोका जाए।                                          dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.