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Wednesday 28 January 2015

हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। यह नोटिस मेवात निवासी प्रवीण कुमारी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। 
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेवात कैडर में नियमों को ताक पर रख कर जेबीटी टीचरों की नियुक्ति की गई है। सरकार ने मेवात में जेबीटी टीचरों के 1107 पदों को भरने के लिए नवंबर 2012 में विज्ञापन निकाला था। मेवात कैडर की इन पोस्ट को भरने के लिए शर्त थी कि आवेदक ने उर्दू का डिप्लोमा किया हो। याचिकाकर्ता ने उर्दू भाषा में डिप्लोमा किया हुआ है। लेकिन जब 17 अगस्त को हरियाणा सरकार ने रिजल्ट घोषित किया तो याचिकाकर्ता का चयन नही हुआ। जो नियम मेवात कैडर के चयन के लिए थे, उनकी अनदेखी कर चेहतों की नियुक्ति कर दी गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जिन उम्मीदवार ने उर्दू में डिप्लोमा न कर हंिदूी में डिप्लोमा किया था उनको नियुक्ति दे दी गई व जिसने उर्दू में डिप्लोमा किया था उनका चयन नही किया गया। 
याचिकाकर्ता ने बेंच के सामने कुछ उम्मीदवारों की सूची भी सौंपी जिनके अंक बढ़ा कर उनका चयन कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच कर भर्ती रद करने का आग्रह किया। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।                                     dj

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