.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Sunday, 3 February 2013

15 दिन में भरे जाएं मिडिल स्कूल हेडमास्टर के पद :HC


पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मिडिल स्कूल हेडमास्टर के पद 15 दिन में पदोन्नति कर भरने का आदेश जारी किया है। कर्ण सिंह बनाम प्रदेश सरकार मामले में अवमानना नोटिस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक व मौलिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से 22 फरवरी को निर्धारित की गई सुनवाई की तिथि पर तलब किया है।
जींद निवासी कर्ण सिंह ने हाई कोर्ट में मिडिल स्कूल में हेडमास्टरों के पद सृजित करने व उन्हें भरने के लिए जनहित याचिका वर्ष 2011 में दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले वर्ष 20 मार्च को शिक्षा विभाग को मिडिल स्कूल हेडमास्टरों के स्वीकृत सभी 5548 पद तीन माह में पदोन्नति से भरने के आदेश दिए थे। यह प्रक्रिया 20 जून 2012 को पूरी होनी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से पद नहीं भरे जा सके। इसके बाद कर्ण सिंह ने नवंबर 2012 ने हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को हुई। इस सुनवाई में हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह 15 दिन के अंदर-अंदर मिडिल स्कूल हेडमास्टरों के पदों को भरे।
                                                                                            ...DJ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.