रोहतक में होगी रैली
संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार लगातार पात्र अध्यापकों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने 2009 में 2008 के सर्विस रूल में बदलाव कर नियमित शिक्षक भर्ती में अतिथि अध्यापकों को साक्षात्कार में 24 अंक देने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय को पात्र अध्यापक संघ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को अब यह फैसला वापस लेना पड़ा। उन्होने बताया कि 2009-10 में प्रदेश में की गई 14 हजार शिक्षकों की भर्ती में अतिथि अध्यापक फार्म तो भर सके लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हे नौकरी नहीं मिल सकी। शर्मा ने बताया कि गत वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देकर 322 दिनों में प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों के लिए शिक्षक भर्ती करने का फैसला दिया था। लेकिन अभी तक बात सिरे नहीं चढ़ सकी है। सरकार अतिथि अध्यापकों के मोह में अंधी हो चुकी है।
अतिथि अध्यापकों को हरियाणा सरकार ने 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर भर्ती करने के लिए पात्रता परीक्षा से छूट दे दी। उन्होने बताया कि 4 वर्ष कके अनुभव का मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भर्ती में शामिल करने का विरोध होगा।
....HB
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.