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Thursday, 21 February 2013

HR : प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


*गेस्ट टीचर्स को पात्रता परीक्षा में छूट देने के मामले पर 21 दिन में मांगा जवाब

प्रदेश सरकार की ओर से अध्यापक भर्ती में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले गेस्ट टीचर्स को पात्रता परीक्षा में छूट देने के फैसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सरकार से 21 दिन में जवाब मांगा है। 
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नागेश्वर राव ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने गेस्ट टीचर्स को संदर्भ में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उपेक्षा कर बाइपास कर गेस्ट टीचर्स को नियमित करने के मकसद से नए सर्विस रूल में छूट संबंधी प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि पहले भी सरकार ने नियमित अध्यापक भर्ती में गेस्ट टीचर्स को पात्रता से छूट व शिक्षण अनुभव के 24 अंक देने का प्रावधान किया था, जिसे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने का प्रयास मानते हुए रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पात्रता परीक्षा से छूट देने के निर्णय को सही ठहराया था जिसे पात्र अध्यापक संघ की शिवानी गुप्ता व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्तमस कबीर, जस्टिस विक्रमजीत सिंह व जस्टिस अनिल आर. दवे की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया।
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