पदोन्नति के तहत मिडिल स्कूल हेड का पद पाने के लिए शिक्षकों को अभी कुछ माह और इंतजार करना पड़ेगा। निदेशालय से जारी नए आदेश में मिडिल हेड की पदोन्नति के लिए 26 नवंबर 2012 को निर्धारित मापदंडों को हटा लिया गया है।
जिला मुख्यालय पर पहुंचे निर्देश के मुताबिक अब ओटी डिग्री धारकों को मिडिल हेड के पद पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। इस आशय का पत्र (15/66-2010एचआरएम-2(1) सभी डीईईओ को जारी किया गया है। निदेशालय के इस आदेश से 5548 मिडिल हेड की पदोन्नति का मामला फिलहाल अटक गया है।
विदित रहे कि सरकारी स्कूलों में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षकों को मिडिल हेड के पद पर पदोन्नति दी जानी है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को विभागीय नियम व शर्तो के मुताबिक केस जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। अप्रैल-मई 2012 में मिडिल हेड पद के लिए आवेदन में उन्हीं शिक्षकों को अवसर मिला जो 50 फीसद अंक के साथ बीए व बीएससी पास थे। बीकॉम, शास्त्री व प्रभाकर डिग्रीधारी शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया। बीएड की डिग्री भी अनिवार्य की गई थी लेकिन ओटी व शास्त्री की डिग्री हासिल करने वाले अध्यापकों को भी आवेदन का अवसर नहीं मिला। इस पर अध्यापकों ने कोर्ट के कुछ फैसलों के आधार पर सरकार से शर्तो में छूट देने की मांग की तो मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शास्त्री व ओटी डिग्रीधारक अध्यापक को भी पदोन्नति के लिए केस देने का मौका दे दिया।
निदेशालय के नए फरमान से अब ओटी व शास्त्री डिग्रीधारक अध्यापक पदोन्नति सूची में शामिल नहीं होंगे। बीएड की डिग्री रखने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को ही पदोन्नति का मौका मिलेगा।
....DJ
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