नई दिल्ली : नीट सहित किसी भी
राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए अभी आधार अनिवार्य नहीं है। गुजरात के एक
छात्र की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी। चीफ
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आधार की जगह वोटर
कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज भी
इस्तेमाल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता आबिद अली पटेल ने कोर्ट को बताया था
कि मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए मई में होने वाली वाली नीट परीक्षा में
आवेदन के लिए सीबीएसई ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। जम्मू-कश्मीर व
मेघालय के छात्रों को इससे छूट दी है। उन्होंने कहा कि आधार का मामला
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इसे अनिवार्य करना गलत है।
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