भिवानी : नए सत्र आरंभ होने को है और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला
प्रक्रिया आंरभ हो गई है। निजी स्कूलों को कक्षावार रिक्त सीटों की जानकारी
सूचना पट्ट पर लगाने के शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं
निजी विद्यालयों से एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने संबंधी सूचना भी अब खंड
कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा सभी स्कूल मुखियाओं को
कक्षावार बच्चों से मासिक फीस, दाखिला शुल्क एवं लाईब्रेरी शुल्क के नाम पर
वसूले जाने वाली राशि का विवरण भी देना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने खंड शिक्षा अधिकारी के पत्र का
हवाला देते हुए कहा कि ब्लाक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों से तीन ¨बदुओं पर
आधारित निजी स्कूलों से जानकारी मांगे एक सप्ताह हो चुका हैं। अभी तक किसी
भी निजी स्कूल ने खंड शिक्षा अधिकारी के इन आदेशों का पालन करते हुए स्कूल
के बाहर सूचना पट्ट पर ऐसी कोई भी जानकारी अपडेट नहीं की है। बृजपाल परमार
ने कहा कि सभी निजी स्कूलों को नियम 134ए के तहत सभी खाली सीटों की
जानकारी देनी होगी। दाखिला शुल्क केवल पहली, छठी, नौंवी और 11वीं कक्षा में
केवल नए दाखिला के समय ही बच्चे से वार्षिक शुल्क वसूला जा सकता है।
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