नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस
शैक्षणिक सत्र में भर्ती हुए अतिथि शिक्षक 31 मार्च तक ही स्कूलों में पढ़ा
सकेंगे। इस आदेश को लेकर अतिथि शिक्षकों में रोष है।1शिक्षा निदेशालय ने
अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि जिन
अतिथि शिक्षकों को इस शैक्षणिक सत्र में भर्ती किया गया है उनका सेवाकाल 31
मार्च 2018 तक ही होगा। इस सत्र में कुल नौ हजार अतिथि शिक्षक नियुक्त किए
गए थे। इनमें अधिकांश अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जनवरी 2018 में हो पाई
थी। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा का कहना है कि
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और नई भर्ती भी नहीं हुई है।
ऐसे में इन शिक्षकों को अगले सत्र तक पढ़ाने का मौका देना चाहिए। इस संबंध
में एसोसिएशन उपराज्यपाल व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेगी।
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