रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया
पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन को
28 मार्च को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। इनसो के प्रदेशाध्यक्ष एवं
विधि विभाग के पीएचडी शोधार्थी प्रदीप देशवाल की याचिका पर यह रोक लगाई गई
है। विवि प्रशासन को अब भर्ती के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। 1बता
दें कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट
प्रोफेसर व प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली थी। विभिन्न पदों
के लिए आवेदन की तारीख पहले 15 फरवरी, इसके बाद 28 फरवरी व अब बढ़ाकर छह
मार्च 2018 कर दी थी। बताया जाता है कि दर्जनों पदों के लिए आवेदनों की
संख्या हजारों में पहुंच गई थी। विधि विभाग के शोधार्थी एवं इनसो के
प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें
बताया गया है कि एमडीयू प्रशासन ने आवेदन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर
रखा है। इससे काफी युवा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
भी आधार की भर्तियों में अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में एमडीयू युवाओं के
भविष्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विगत मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका
लिस्टिड हुई, जिसकी बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस ने याचिका की
सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेशों तक स्टे लगा दिया है। इस
मामले की अगली तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है, जिसमें एमडीयू को अपना
पक्ष रखना होगा। ऐसे में काफी आवेदनकर्ताओं के साथ-साथ एमडीयू प्रशासन को
भी अदालत ने तगड़ा झटका दिया है।
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