तरावड़ी(करनाल): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम
बदलने पर हरियाणा लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा
है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि उसने सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के पद के
लिए साक्षात्कार दिया था, जिसका परिणाम भी उसके हक में आया, लेकिन एक
सप्ताह बाद बिना कारण बताए परिणाम बदल दिया गया।
तरावड़ी निवासी कपिल
कुमार ने बताया कि उसने हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंर्तगत सहायक अभियंता
(मैकेनिकल) के पद पर योग्यतानुसार आवेदन किया था। विभाग द्वारा अनुक्रमांक
2265 के अनुसार लिखित परीक्षा पास की। 5 मार्च को साक्षात्कार लिया गया।
इसमें बीसी-ए वर्ग के रोल नंबर-2265 के अनुसार उसका चयन निश्चित किया गया।
13 मार्च को सिंचाई विभाग से फोन आया और 14 मार्च को उसे पंचकूला में
दस्तावेज जांच के लिए बुलाया। आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद लगभग एक
सप्ताह के दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग ने उपरोक्त पद के लिए पुन: परिणाम
घोषित किया। इसमें बीसी-ए. वर्ग में कपिल कुमार के रोल नंबर-2265 के स्थान
पर रोल नंबर-2901 को चयनित दिखाया गया। अब उन्होंने अदालत का दरवाजा
खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार व आयोग को नोटिस भेजा है।
संबंधित विभाग के अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले की लिस्ट में कुछ
खामियां थी, लेकिन इसके बाद विभाग द्वारा नई लिस्ट जारी कर दी गई।
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