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Thursday, 19 January 2017

समान पाठ्यक्रम पर केंद्र ने दाखिल किया जवाब

नई दिल्ली : देशभर में 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम करने की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने कहा कि एनसीइआरटी को मुफ्त एवं आरटीई अधिनियम-2009 के तहत पाठयक्रम एवं मूल्यांकन के लिए अधिकृत किया गया है। 
वर्तमान में एनसीइआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठयक्रम प्रारूप ही स्वीकार किया गया है। केंद्र ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई है। इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को पर्याप्त स्थन दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है।

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