चंडीगढ़ : चौटाला शासनकाल में वर्ष 2000 में भर्ती किए गए 3206 जेबीटी
टीचर जिनकी नियुक्ति एकल बैंच ने रद कर दी थी की अपील पर हाईकोर्ट के
जस्टिस महेश ग्रोवर की बेंच ने 27 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है। सभी
पक्षों के आग्रह पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। ध्यान रहे कि इसी भर्ती
घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं। हाई कोर्ट के
जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस एचएस सिद्वू पर आधारित खंडपीठ ने मामले को
लगातार सुनने के बाद पिछले साल 2 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बैंच ने कहा कि इस मामले में गलत समाचार प्रकाशित करने पर उसने आठ मीडिया
हाउस के खिलाफ आपराधिक अवमानना का संज्ञान लिया था और इस मामले से अपने को
अलग कर दिया था। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी 2014 को हरियाणा सरकार
द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स में
से 2984 शिक्षकों की नियुक्ति रद कर दी थी। जस्टिस के कन्नन ने आदेश के
जारी होने के इन पदों पर भर्ती के लिए चार सप्ताह में नए सिरे से मेरिट
लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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