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Thursday, 19 January 2017

वर्ष 2000 में भर्ती जेबीटी मामले में सुनवाई स्थगित

चंडीगढ़ : चौटाला शासनकाल में वर्ष 2000 में भर्ती किए गए 3206 जेबीटी टीचर जिनकी नियुक्ति एकल बैंच ने रद कर दी थी की अपील पर हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर की बेंच ने 27 फरवरी तक सुनवाई  स्थगित कर दी है। सभी पक्षों के आग्रह पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। ध्यान रहे कि इसी भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस एचएस सिद्वू पर आधारित खंडपीठ ने मामले को लगातार सुनने के बाद पिछले साल 2 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बैंच ने कहा कि इस मामले में गलत समाचार प्रकाशित करने पर उसने आठ मीडिया हाउस के खिलाफ आपराधिक अवमानना का संज्ञान लिया था और इस मामले से अपने को अलग कर दिया था। हाई कोर्ट की एकल बेंच ने 8 जनवरी 2014 को हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2000 में नियुक्त किए गए 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स में से 2984 शिक्षकों की नियुक्ति रद कर दी थी। जस्टिस के कन्नन ने आदेश के जारी होने के इन पदों पर भर्ती के लिए चार सप्ताह में नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।

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