चंडीगढ़ : अपनी नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए चयनित 9455 जेबीटी
उम्मीदवार फिर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी तरफ से एडवोकेट कर्मवीर बनयाना
शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। 1इसमें कहा
गया है कि हमारी तरफ से पूर्व में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को
सुनवाई तय की थी। इसलिए नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए
थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई
करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम यह
अर्जी दायर कर रहे हैं। 1शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार यह मामला जस्टिस
महेश कुमार की बेंच के सामने लिस्ट हो गया। पहले इसे जस्टिस सूर्यकांत की
बेंच देख रही थी। इस कारण जस्टिस महेश ग्रोवर ने सुनवाई नही की और जस्टिस
सूर्य कांत को भेज दिया। इस मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच
ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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