** गफलत के कारण इस पॉलिसी पर हाईकोर्ट का स्टे मान रही थी भाजपा सरकार
** जून 2014 से बाद की नीतियों पर स्टे, सरकार 2011 की नीति के तहत पात्रों को करेगी नियमित
** सर्व कर्मचारी संघ के मुताबिक करीब एक हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना
** सर्व कर्मचारी संघ के मुताबिक करीब एक हजार कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना
चंडीगढ़ : एडहॉक,अनुबंध, वर्क चार्जड, डेली वेजिज आधार पर लगे
कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता सरकार ने निकाल लिया है। सरकार ग्रुप
बी, सी और डी के उन कर्मचारियों को नियमित कर सकती है, जो 29 जुलाई 2011
को जारी नीतियों के तहत पात्रता रखते हैं। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने
इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक
सचिवों, विभागों के मुखियाओं, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के
रजिस्ट्रार, बोर्ड, निगम के प्रबंध निदेशकों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों
के रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी
हिदायतों का पालन करें। उन्होंने बताया कि एडहोक/अनुबंध/वर्क चार्जड/डेली
वेजिज आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने
29 जुलाई 2011 को दो नीतियां जारी थी। इसमें हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी से
संबंधित कर्मचारियों हेतु नोटिफिकेशन नंबर 6/50/2007-1जीएसआई, दिनांक
29.7.2011 तथा ग्रुप सी एवं डी से संबंधित कर्मचारियों हेतु नोटिफिकेशन
नंबर जी.एस.आर.9/कान्सट./आर्ट.309/2011,दिनांक 29.7.2011 जारी किया था।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के नियमित करने की ये दोनों नीतियां
आज भी अस्तित्व और संचालन में हैं, इन नीतियों पर किसी भी कोर्ट का स्टे
नहीं है।
16 जून 2014 या उसके बाद जारी की नीति के तहत नहीं किया जाएगा नियमित
प्रवक्ताने आगे बताया कि हरियाणा में अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों कोनियमित करने की 16 जून 2014 या उसके बाद जो भी नीति बनाई गई है , उस पर हाई कोर्ट का स्टे आर्डर है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने सीडब्ल्यूपी नंबर 17206 ऑफ 2014 के तहत 2 सितंबर 2016 को नियमित करने पर स्टे आर्डर दिया हुआ था। हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में सरकार ने 15 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया कि कोर्ट के केस का निर्णय आने तक भविष्य में कर्मचारियों की सेवाओं को 16 जून 2014 या उसके बाद जारी की गई नीति के तहत नियमित नहीं किया जाएगा।
16 जून 2014 या उसके बाद जारी की नीति के तहत नहीं किया जाएगा नियमित
प्रवक्ताने आगे बताया कि हरियाणा में अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों कोनियमित करने की 16 जून 2014 या उसके बाद जो भी नीति बनाई गई है , उस पर हाई कोर्ट का स्टे आर्डर है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने सीडब्ल्यूपी नंबर 17206 ऑफ 2014 के तहत 2 सितंबर 2016 को नियमित करने पर स्टे आर्डर दिया हुआ था। हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में सरकार ने 15 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया कि कोर्ट के केस का निर्णय आने तक भविष्य में कर्मचारियों की सेवाओं को 16 जून 2014 या उसके बाद जारी की गई नीति के तहत नियमित नहीं किया जाएगा।
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