नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर
जानकारी दी कि सरकार 31 मार्च 2018 तक अपने स्कूलों में शिक्षकों के
पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की रिक्तियां भर लेगी। सरकार के इस कदम से
सालों से इंतजार कर रहे सहायक शिक्षकों व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
(टीजीटी) को पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ होगा और पदोन्नति होगी। न्यायमूर्ति एके चावला के समक्ष सरकार के विशेष शिक्षा निदेशक रंजन देसवाल
ने कोर्ट को बताया कि पीजीटी 3652 पदों को भरने केलिए 21 दिसंबर, 2017 को
विभागीय स्क्रीनिंग की बैठक हुई। 2778 योग्य टीजीटी को संविदा आधार पर
पदोन्नति देने की सिफारिश कर दी गई है।
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