सिरसा : प्रदेश के जिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी
ने दाखिले के समय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस वसूली है। उन्हें
अब फीस की राशि विद्यार्थियों को वापस करनी होगी। यह निर्देश उच्चतर शिक्षा
विभाग के उपनिदेशक ने जारी किए हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की
अंतिम तिथि भी उच्चतर शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी है। अब प्रदेश भर के
विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश
सरकार की ओर से कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के
विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ
यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय दाखिला के समय उक्त वर्ग के विद्यार्थियों से
भी फीस वसूल लेते हैं। इसलिए अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं
कि जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने दाखिला के समय अनुसूचित जाति के
विद्यार्थियों से फीस वसूली थी, अब उन्हें वापस करनी होगी। उच्चतर शिक्षा
विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन महाविद्यालयों ने अनुसूचित
जाति के छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित फीस या फंड्स लिए
हैं, उन्हें पुन: निर्देश दिए जाते हैं कि वे छात्रों को उनसे ली गई राशि
वापस करके निदेशालय को अपना क्लेम निर्धारित प्रफोर्मा में प्रस्तुत करें।
फीस-फंड्स लेने वाले महाविद्यालयों के क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ
ही चेतावनी भी दी गई है कि आदेशों की उल्लंघना करने के लिए सभी रजिस्ट्रार
स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला के डिप्टी
डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाओं के कारण
काफी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं शिक्षण
संस्थान भी अपने-अपने संस्थान को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर
पंजीकृत नहीं करवा सके हैं। इसलिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा आवेदन
करने एवं पंजीकरण की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख
31 जनवरी तक थी।
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