.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Saturday, 13 January 2018

विशेष शिक्षकों की भर्ती में देरी क्यों: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिव्यांगों के लिए दिल्ली सरकार व नगर निगम के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती में देरी पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर अब तक भर्ती क्यों नहीं की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) और दक्षिणी नगर निगम को नोटिस जारी कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। 1 कोर्ट ने यह आदेश वकील अशोक अग्रवाल के उस आवेदन पर दिया, जिसमें उन्होंने गत वर्ष अगस्त में विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन पर कोर्ट से तत्काल परीक्षा कराने की मांग की थी। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि डीएसएसएसबी हाथ पर हाथ धरे बैठा है और मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.