भिवानी : प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ एक
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य
सचिव(एसीएस) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। नोटिस में हाई कोर्ट ने
एसीएस को पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। हाई
कोर्ट ने यह नोटिस भिवानी निवासी विजय कुमार की याचिका पर जारी किया है।
1याचिका संख्या सीडब्ल्यूपी 15225 ऑफ 2012 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के
एडीशनल चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया था कि प्रदेश में चल रहे सभी फर्जी
स्कूल (बिना मान्यता) चार माह के अंदर बंद करा दिए जाएंगे। क्योंकि ये निजी
स्कूल हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली 2011 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। 19
जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि शिक्षा
विभाग अपने ही पूर्व आदेशों की अवहेलना करते हुए कोर्ट को गुमराह कर रहा
हैं।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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