** तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती में दिव्यांगों को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़: राज्य में अब दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन फीसद क्षितिज (होरिजेंटल) आरक्षण मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती में दिव्यांगों को क्षितिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में यह सिस्टम केवल चिन्हित पदों (सीधी भर्ती कोटा) के साथ-साथ पदोन्नति में भी लागू होगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पहली जनवरी 1996 से लागू माना जाएगा। क्षितिज आरक्षण का मतलब बिना किसी श्रेणी के आरक्षण फीसद को छेड़छाड़ किए बगैर अलग से आरक्षण देना है।
चंडीगढ़: राज्य में अब दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में तीन फीसद क्षितिज (होरिजेंटल) आरक्षण मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती में दिव्यांगों को क्षितिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में यह सिस्टम केवल चिन्हित पदों (सीधी भर्ती कोटा) के साथ-साथ पदोन्नति में भी लागू होगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पहली जनवरी 1996 से लागू माना जाएगा। क्षितिज आरक्षण का मतलब बिना किसी श्रेणी के आरक्षण फीसद को छेड़छाड़ किए बगैर अलग से आरक्षण देना है।
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