चंडीगढ़ : हरियाणा में शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने उन टीचरों से ट्रांसफर के लिए विकल्प मांग लिए हैं, जिन्हें एक क्षेत्र या एक विद्यालय पर 5 साल से कम समय हुआ है। ऐसे शिक्षक अपना ट्रांसफर करवाने के लिए ऑनलाइन केवल 'हां' में अपनी इच्छा जाहिर सकते हैं। इसके लिए भी उनके पास 28 जून तक का ही समय है।
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसफर चाहने वाले अध्यापकों को एमआईएस पोर्टल 'hryedumis.gov.in' पर जाकर अपनी आईडी खोलकर 'yes' का विकल्प चुनना होगा। यह विकल्प एमआईएस पोर्टल पर 24 से 28 जून तक कार्यशील रहेगा। जो अध्यापक विकल्प नहीं देंगे उनके ट्रांसफर के लिए विचार नहीं होगा। यह आवश्यक है कि 'yes' विकल्प चुनने के लिए अध्यापक की सेवा प्रोफाइल सभी तरह से पूरी होनी चाहिए। जिला, क्षेत्र और विद्यालय चुनने के लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसमें एक क्षेत्र या एक विद्यालय में पांच साल पूर्ण करने वाले अध्यापक, नव-पदोन्नत अध्यापक और ट्रांसफर के लिए 'हां' का विकल्प चुनने वाले अध्यापकों या पदों के पुनर्विभाजन से सरप्लस हुए अध्यापक भी क्षेत्र और विद्यालयों की वरीयता के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी प्रोफाइल में बदलाव करने के लिए किए गए निवेदन को भी वे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के प्रोफाइल में बदलाव हो।
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