** ट्रॉसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे शिक्षक
** ‘हरियाणा सरकार के कर्मचारी की पत्नी’ श्रेणी को ‘विशेष श्रेणी महिला अध्यापक’ की सूची से बाहर रखा गया है
चंडीगढ़ : हरियाणा में शिक्षकों की तबादला नीति में हुए बदलावों
पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा
विभाग अब शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकेगा। जुलाई महीने में ट्रांसफर
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले 30 अप्रैल को मंत्रिमंडल द्वारा शिक्षक
तबादला नीति को मंजूर किया गया था, लेकिन शिक्षकों की आपत्तियों एवं
सुझावों के बाद इसमें संशोधन किया गया। स्थानांतरण के क्रियान्वयन की अवधि
सात दिन से बढ़ाकर 15 दिन की गई है।
शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा
का कहना है कि नीति के अंतर्गत निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अध्यापकों और
स्कूल प्रमुखों की मांग आधारित एक समान तैनाती सुनिश्चित होगी और
विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा होगी। स्थानांतरण नीति में सभी
गतिविधियों के लिए समय सारणी है। ‘गंभीर रोगों’ (सीरियस एलमेंट डिजीज) को
‘दुर्बल विकार के रोग’ (डिजीज ऑफ डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर) का नाम दिया गया
है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की पास प्रतिशतता
‘दोनों का न्यूनतम’ मानने का प्रावधान है, जिसे ‘दोनों का औसत’ के रूप में
संशोधित किया गया है। ‘हरियाणा सरकार के कर्मचारी की पत्नी’ श्रेणी को ‘विशेष
श्रेणी महिला अध्यापक’ की सूची से बाहर रखा गया है। ‘विशेष रूप से सक्षम
या मंदबुद्धि बच्चे’ श्रेणी में ‘पुरुष’ शब्द को जोड़ा गया है। रिक्तियों
को ‘वास्तविक रिक्ति’ और ‘मानी गई रिक्ति’ के तौर पर पुन: परिभाषित किया
गया है। मंत्री के अनुसार अवकाश से लौटने वाले अध्यापकों को समायोजित
करने के संबंध में बनाए गए प्रावधान को वापस ले लिया गया है। सभी
अध्यापकों को उनके ठहराव के बावजूद चालू वर्ष में स्थानांतरण के लिए पात्र
बनाया गया है।
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