गुड़गांव : अपने ही स्कूल के एक अध्यापक को आरटीआई से मांगी सूचना नहीं देना राजकीय उच्च विद्यालय खोड के प्रिंसिपल को भारी पड़ गया। आरटीआई अधिकारी द्वारा पिंसीपल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आदेशाें में कहा गया है कि अगर यह पैसा अगस्त माह तक प्रिंसिपल जमा नहीं कराता है तो शिक्षा विभाग उसके वेतन से पैसे काट कर यह पैसा विभाग में जमा कराये।
हेलीमंडी निवासी अध्यापक विरेंद्र कुमार ने अपनी एसीआर में गडबड़ी सहित कुछ दूसरी जानकारियों के संबंध में विद्यालय के प्रिंसिपल के पास आरटीआई लगायी थी।
आरटीआई लगाने के बाद स्कूल की ओर से मांगे 1600 रुपये भी अध्यापक विरेंद्र कुमार ने स्कूल में जमा करा दिए गए लेकिन एसपीआईओ तथा खोड़ राजकीय उच्च विद्यालय के प्रिंसीपल हौतम प्रकाश ने विरेंद्र कुमार को सूचना समय पर नहीं दी। इतना ही कुछ सवालों के जबाव दिए गये लेकिन उनसे आरटीआई लगाने वाले अध्यापक संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने अपील डाली तत्पश्चात उन पर जुर्माना लगाया गया। यह फैसला राज्य सूचना कमिश्नर सुखबीर सिंह गुलिया ने सुनाया है। dt
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