चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई शिक्षक
स्थानांतरण नीति -2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। नई
नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बिना किसी सिफारिश के स्थानांतरण
करवा सकेंगे। उन्हें तबादलों के लिए मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और
अधिकारियों के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की
अध्यक्षता में आयोजित विभाग की बैठक के बाद शिक्षामंत्री प्रो. राम बिलास
शर्मा ने बताया कि नई नीति के तहत स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक ऑनलाइन
आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले अपने वर्तमान स्कूल या जोन में पांच साल से कम
समय से काम कर रहे शिक्षकों से स्थानांतरण के विकल्प मांगे जाएंगे। पांच
साल से अधिक समय एक ही स्कूल/जोन में कार्यरत अध्यापकों से भी स्थानांतरण
के विकल्प पूछे जाएंगे। इन दोनों को जोड़कर एक लिस्ट बनाई जाएगी। dj
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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