चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक छात्र की याचिका का निपटारा
करते हुए सीबीएसई को याची के शारीरिक शिक्षा पेपर के पुनमरूल्यांकन के आदेश
दिए हैं। याची ने कोर्ट को बताया कि उसने सीबीएसई से अपने शारीरिक शिक्षा
के पुनमरूल्यांकन की मांग की थी, लेकिन सीबीएसई ने कहा कि यह विषय उस सूची
में शामिल नही है जिनका पुनमरुल्यांकन किया जा सके। इस पर छात्र ने
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नियम को गलत बताते हुए रद करने की मांग की
थी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीएसई को निर्देश दिया कि
वह याची से तय फीस लेकर उसके शारीरिक शिक्षा पेपर का पुनमरूल्यांकन करे। dj
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