चंडीगढ़ : प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें लगाने के मामले में हरियाणा प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया कि शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के नियम प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगवाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। ऐसे में उन पर की जा रही सख्ती गलत है। हाईकोर्ट ने शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबेंं पाठ्यक्रम में लगा सकते हैं। मामले पर एक अगस्त को सुनवाई होगी। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा ने याचिका में कहा कि निजी स्कूल को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगाने की अनुमति होने के बावजूद सख्ती की जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील पंकज मानी ने कोर्ट में कहा कि निजी स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवाने को गलत करार देते हुए स्कूलों पर सख्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नियम और ही सीबीएसई के नियम निजी स्कूलों पर ऐसी कोई पाबंदी लगाते हैं कि वे प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें नहीं लगवा सकते। नियमों के अनुसार लगाई गईं किताबों का पाठ्यक्रम वही होना चाहिए, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया है। ऐसे में इसी पाठ्यक्रम वाली निजी पब्लिशर की किताबें लगवाने के लिए स्कूल स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सरकार, शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तलब किया है। db
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