रोहतक : नियम134 के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने पर पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई।
2+5 जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा ने स्कूल प्राचार्य, चेयरमैन और शिक्षा समिति सदस्य के साथ शहर थाना प्रभारी गौकर्ण चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। अदालत ने इनसे 26 जून को जवाब तलब किया है। बच्चे मार्च से ही दाखिले के भटक रहे हैं, लेकिन सत्र बीतने के लगभग तीन माह होने के बावजूद दाखिला नहीं मिला है।
मंगलवार को संगठन पदाधिकारी अभिभावक थाना पहुंचे। उन्होंने निजी स्कूल से बच्चों को निकालने, दाखिला देने के मामले में कार्रवाई किए जाने का कारण पूछा था। एसएचओ को मामले से अवगत कराने के बाद सभी वापस लौट आए। अदालत का कहना है, बच्चे पढ़ें। उनका रास्ता रोकता है तो वह दोषी है। ऐसा करने के वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं।
"पुलिस भी स्कूल संचालक या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। शहर थाने में इस संबंध में शिकायत भी गई थी। इसके चलते 15 जून को 156(3) के तहत जेएमआईसी विकास की अदालत में इस्तगासा दायर किया गया है। अदालत ने थाना प्रभारी चौकी प्रभारी से 26 जून को जवाब तलब किया है। नियमानुसार, स्कूल प्राचार्य, चेयरमैन, शिक्षा समिति सदस्य के अलावा थाना प्रभारी चौकी प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अदालत इस संबंध में अगली सुनवाई पर फैसला दे सकती है।"-- अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हुड्डा, अध्यक्ष, दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन। db
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