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Tuesday, 28 June 2016

शिक्षकों को रिलीव करने पर सरकार को नोटिस

** याचिका में लगाया आरोप, कई साल से लगातार सेवाओं के बावजूद कर दिया जाता है रिलीव 
** सोनीपत और यमुनानगर के कॉलेज में अनुबंध पर लगे शिक्षकों ने दाखिल की याचिका
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत और यमुनानगर कॉलेजों में अनुबंध पर कार्य कर रहे शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सत्रों के बीच की अवधि में अनुबंधित शिक्षकों को रिलीव करने पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन शिक्षकों को रिलीव करने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। वहीं, दूसरी ओर मामले में याचिका दाखिल करते हुए अनुबंधित शिक्षकों की ओर से कहा गया कि हरियाणा सरकार राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति देती है। मगर हर वर्ष परीक्षाओं के उपरांत इन शिक्षकों को रिलीव कर दिया जाता है और फिर अगले सत्र के आरंभ होने पर इन्हें नियुक्ति दी जाती है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण इन शिक्षकों को मौसमी बेरोजगार बनना पड़ता है। साथ ही इन शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता है वह भी रेगुलर शिक्षकों के अनुरूप नहीं है। 
याची पक्ष ने हाई कोर्ट से अपील की कि हरियाणा सरकार द्वारा रिलीव करने के जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे खारिज किया जाए और साथ ही याचिका लंबित रहते इन शिक्षकों को रिलीव करने पर रोक लगाई जाए। इस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल इन शिक्षकों को रिलीव करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिलीव करने की पॉलिसी को लेकर जवाब-तलब किया है।                                                                                    dj

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