मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को नियमों का उल्लंघन करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मंत्रालय के अनुसार कई ऐसी कई यूनिवर्सिटी या संस्थान है जो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के छात्रों को करस्पॉन्डेंस कोर्स करा रहे हैं, जो गलत है। यूजीसी के नियमों के अनुसार प्राइवेट या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी जिस राज्य में स्थित हैं, सिर्फ वहीं डिस्टेंस लर्निंग कोर्स संचालित कर सकती है। दूसरे राज्यों में कोर्स संचालित करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। और उनके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री को वैध नहीं माना जाएगा। सरकार ने यूजीसी के सेक्शन 20 के तहत नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाल ही में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों का पता लगाने के लिए यूजीसी को पत्र लिखा था।
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